अलीराजपुर जिला कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेड़े कर ने म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश मंगलवार शाम 6:00 बजे जारी किया है।कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पडने व मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के कारण ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किया।