ढिबरा थाना कांड संख्या 73/25, दिनांक 21/08/25 धारा 126(2)/115(2)/118(1)/352/351(2)/76 BNS एवं 37 बिहार मध निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम के प्राथमिकी अभियुक्ता निरंजन कुमार पिता विनोद सिंह ग्राम खैरा थाना ढिबरा जिला औरंगाबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा गया।शराब पीकर अपने गांव के एक महिला के साथ छेड़खानी मारपीट का आरोप लगा था।