हरदा जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने नियम लागू किए हैं। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड और प्रेशर हॉर्न का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आज 7 मई शाम 5 बजे कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उन्होंने नागरिकों से आदेश का पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।