माननीय न्यायालय वि0 न्याय0 पॉक्सो अधि0 कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त पिंका उपरोक्त को धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व को 40,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व को 05,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।