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शाहजहांपुर: गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को 5-5 साल की सजा, ₹15,000 का जुर्माना

Shahjahanpur, Shahjahanpur | Sep 12, 2025
शाहजहाँपुर। थाना सिंधौली क्षेत्र में वर्ष 2017 में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दर्ज मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को 5-5 वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में रमजान अली, पप्पू पुत्र जाहिद अली निवासी भटपुर रसूलपुर थाना सिंधौली, और शमीम पुत्र खैराती कुरैशी निवासी नूरी मस्जिद, थाना बिलसंडा, पीलीभीत
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