मामूली बात पर महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को प्रधान सत्र न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत ने आजीवन कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। बेटी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच की गई अदालत ने विचारण के बाद अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त राजाराम केवट को कोर्ट ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।