व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसिजेएम चार ने रफीगंज थाना कांड संख्या -152/07 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सोमवार को चार अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त नागेन्द्र यादव, जितेन्द्र यादव, मुकेश यादव,होरिक यादव विशुनपुर रफीगंज को भादंवि धारा 325 में तीन साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। भादंवि धारा 323