भाजपा विधायक सुधीर शर्मा का मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया गया प्रीविलेज मोशन विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के तहत खारिज कर दिया। स्पीकर का कहना है कि अवमानना पत्र में नियमों का हवाला नहीं दिया गया था, इसलिए यह प्रक्रियानुसार स्वीकार्य नहीं है।वहीं विधायक सुधीर शर्मा ने स्पष्ट किया कि वह इस मोशन को नियमों का हवाला देकर दोबारा सदन में पेश करेंगे।