मा0 न्यायालय एसीजेएम- 02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रिजवान उर्फ कन्नू को न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया, अभियुक्त द्वारा वर्ष 2010 में कार चोरी की घटना की गई, पुलिस द्वारा यह जानकारी रविवार सुबह 10:11 पर दी गई।