मा0 न्यायालय एसीजे/एसडी एफटीसी जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमित भाटी को न्यायालय उठने तक व 2,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया,वर्ष-2015 में रोडवेज बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी शरीद निवासी ग्राम चन्देरू के पुत्र शोएब को टक्कर मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया, पुलिस द्वारा यह जानकारी बृहस्पतिवार सुबह 9:35 पर दी गई