बिलासपुर रेलवे लोको शेड में 23 अगस्त को काम के दौरान रेलवे ठेका श्रमिक की हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से मौत हुई थी। इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने संबंधित ठेकेदार को मृतक के परिजनों को 5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया। मंगलवार दोपहर 3 बजे मिली जानकारी अनुसार यह मुआवजा राशि 6 हफ्ते के भीतर देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।