हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रिवाल्वर के लाइसेंस से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को लाइसेंस देना या न देना उसके विवेक पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति का लायसेंस पाना मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल हरदीप अरोड़ा ने लाइसेंस के लिए करीब 15 साल पहले आवेदन किया था जिससे अगले साल यानी 2011 में प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया।