सुलतानपुर में गुरुवार शाम 4 बजे पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक अपहरण के मामले में आरोपी को कड़ी सजा मिली है। माननीय न्यायालय ASJ/FTC-2 सुलतानपुर ने विकास तिवारी को 5 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मामला थाना अखंडनगर क्षेत्र का है। आरोपी विकास तिवारी ने एक युवती को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने का प्रयास किया था।