मुंगेली। 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार को 2 बजे संगवाकापा निवासी राजू उर्फ मंगलू निषाद (21 वर्ष) को सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मेरावी की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला 25 मार्च 2024 का है, जब आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर शत्रुघ्न उर्फ राजू नेताम पर टंगिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।