गुरूवार की शाम साढ़े 7 बजे पुलिस कार्यालय शामली से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2005 में झिंझाना क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी कन्हैया के खिलाफ आबकारी अधिनियम और ग्रामीण शिवचरण के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के दो अलग-अलग मुकदमें दर्ज हुए थे। दोनों मामलों में गुरूवार को न्यायालय ने कन्हैया को ₹2000 के अर्थदण्ड व शिवचरण को ₹1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया है।