दीपावली त्यौहार वर्ष 2025 पर आतिशबाजी के लिए अस्थाई पटाखा लाइसेंस विस्फोटक नियम के तहत अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए 29 सितम्बर तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तत्पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) अल्पा चैधरी ने जानकारी दी।