शुक्रवार शाम अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक मनीष कैथोरिया ने बताया कि 12 नवंबर 2024 को पठारी थाना क्षेत्र में 18 माह की एक मासूम बच्ची के साथ उसका ही एक रिश्तेदार गलत काम कर रहा था। बच्ची की बुआ की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने भी इसमें त्वरित कार्रवाई की।शुक्रवार को न्यायाधीश ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई।