अभियुक्त रिजवान उर्फ कन्नू पुत्र कल्लू निवासी मौ0 जमाईपुरा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जपनद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में एक महिला के गले से चैन छीनने की दुस्साहसिक घटना की गई, दोष सिद्ध पाए जाने पर माननीय न्यायालय एसीजेएम 2 द्वारा सजा सुनाई गई, पुलिस द्वारा यह जानकारी मंगलवार दोपहर 12:13 पर दी गई।