बलरामपुर में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी जिबरील अहमद को 3 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला थाना हर्रैया का है। 31 मार्च 2021 को पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।