माननीय न्यायालय ADJ 08 कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त पप्पू उपरोक्त को धारा 507 भादवि के अपराध के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एंव 20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।