मेदिनीनगर नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स बकाया रखने वालों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। निगम ने 33 बड़े बकायेदारों की सूची जारी कर उन्हें दूसरा नोटिस भेजा है। इन बकायेदारों पर 30 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि दर्ज है। नोटिस में साफ कहा गया है कि निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कार्रवाई की जाएगी।