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अकबरपुर: माती कोर्ट ने मारपीट से महिला की मौत मामले में अभियुक्त को सुनाई 10 साल की सजा और ₹25,000 का जुर्माना

Akbarpur, Kanpur Dehat | Sep 9, 2025
लाठी डंडों से मारपीट करने से महिला की हुई मौत के मामले में माती कोर्ट में एडीजे प्रथम रजत सिन्हा ने अभियुक्त कल्लू उर्फ जितेंद्र कुशवाहा पुत्र स्व0 पतरावल निवासी ग्राम रनिया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और 10 साल के कारावास सहित 25,000 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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