लाठी डंडों से मारपीट करने से महिला की हुई मौत के मामले में माती कोर्ट में एडीजे प्रथम रजत सिन्हा ने अभियुक्त कल्लू उर्फ जितेंद्र कुशवाहा पुत्र स्व0 पतरावल निवासी ग्राम रनिया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और 10 साल के कारावास सहित 25,000 हजार रुपये जुर्माना लगाया।