दहेज उत्पीड़न और हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के सत्र न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार की शाम चार बजे एक आरोपी को आजीवन कारावास व 1 लाख 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम अवधेश कुमार यादव निवासी गुरुवा थाना सुखपुरा है। आरोपी के खिलाफ सुखपुरा थाने में वर्ष 2022 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।