बुरहानपुर के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गवाना में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट कर सिर पर लकड़ी मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने के प्रकरण में जिला न्यायालय ने गुरुवार दोपहर3 बजे आरोपी को आजीवन कारावास और 5 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। शिकारपुरा टीआई कमल सिंह पंवार ने बताया कि मामला 8 सितंबर 2024 का है आरपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।