कबरई नगर पंचायत में निर्वाचित सभासदों ने पिछले चार माह से स्थगित बोर्ड बैठक तुरंत बुलाने की मांग की है। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86 के तहत प्रति माह एक बैठक अनिवार्य है, लेकिन पिछली बैठक के बाद कोई बैठक नहीं हुई। 10 सभासदों के हस्ताक्षर से कर्मचारी को आवेदन दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सभासदों ने जिला अधिकारी से अनुरोध किया है।