बालोद जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी दानेश्वर ठाकुर उर्फ गोद्दा (24 वर्ष) को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 376 में 10 साल का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना, धारा 450 में 5 साल की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना, जबकि धारा 506 में 1 साल की सजा सुनाई है।