हापुड़ न्यायालय ने वर्ष 2020 में थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त उमेश को सजा सुनाकर दंडित किया है न्यायालय ने अभियुक्त को 3 वर्ष की कारावास सजा सुनाई है और साथ ही ₹5000 का अर्थदंड लगाकर दंडित किया है थाना बहादुरगढ़ पुलिस भी तभी से न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने में जुटी हुई थी।