वाहन से टक्कर मार लोगों को घायल करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ ही दोषी को 2500 रुपए जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। मंगलवार को अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी विशाल बमनोत्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। व्यक्ति निवासी गांव घुमारवी, डाकघर लगमन्वीं, तहसील भोरंज जिला हमीरपुर को दोषी करार दिया गया है