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कांगू: हमीरपुर कोर्ट ने कार से टक्कर मारने वाले आरोपी को सुनाई दो साल की सजा, सजा के साथ ही भुगतना होगा ₹2500 का जुर्माना

Kangoo, Hamirpur | May 7, 2024
वाहन से टक्कर मार लोगों को घायल करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ ही दोषी को 2500 रुपए जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। मंगलवार को अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी विशाल बमनोत्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। व्यक्ति निवासी गांव घुमारवी, डाकघर लगमन्वीं, तहसील भोरंज जिला हमीरपुर को दोषी करार दिया गया है
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