व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अवर न्यायधीश प्रथम ने इजराय वाद संख्या- 11/22 में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। गुरुवार के अपराह्न 5 बजे अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इजराय वाद संख्या -11/22 में दखलदेहानी हेतु दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रतिवेदन नहीं समर्पित करने के कारण कारणपृच्छा हुए हैं। इस वाद में इस सम्बन्ध में पत्रांक -101/25 न्यायालय