एफटीसी प्रथम कोर्ट ने गुरुवार को दहेज के लिए पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने के मामले के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए डीजीसी क्रिमिनल गिरीश चंद्र शुक्ला ने गुरुवार शाम को बताया कि घटना वर्ष 2024 में राम गांव थाना क्षेत्र में हुई थी। जिस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।