श्योपुर। सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों, संस्थानो, कारखानों, स्कूलों, बैंक आदि कामगार स्थानों पर महिलाओं का कार्य स्थल पर लैगिंक उत्पीडन अधिनियम के तहत आंतरिक परिवाद समितियों का गठन किए जाएगा। ये निर्देश कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सोमवार को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई समय सीमा की बैठक में दिए।