पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते सैफई थाने पर पंजीकृत मामले में न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा। अभियुक्त अनिल पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी हैवरा थाना सैफई को धारा 307 के तहत हत्या के मामले में 10 वर्ष का कारावास और ₹10000 के अर्थ दंड से किया गया दंडित। सोमवार को सुनाई गई सजा पुलिस मीडिया सेल से शाम 6:00 बजे प्राप्त हुई जानकारी।