अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को सत्र वाद संख्या 124/19 में एक 16 वर्षीय मजदूर हबीबुर शेख की हत्या करने का दोषी पाकर।27 वर्षीय काजी उर्फ काजी शेख उर्फ काजीउर रहमान को भा०द०वी० की धारा 302 एवं 120 बी के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल।