आज मंगलवार को दोपहर 1 बजे डाक बंगला रोड स्थित नगर परिषद कार्यालय सुसनेर मे अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कांग्रेस पार्षदो के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुसनेर ओपी नागर को प्रेसिडेंट इन काउंसिल को भंग करने का पत्र सोपा है जिसमे उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 355 के साथ पठित धारा 70 एवं 110 तथा नियम 1998 के प्रावधानों के तहत दिनांक 16 अगस्त