सोमवार की शाम 7 बजे पुलिस कार्यालय शामली से बताया गया कि वर्ष 2024 में गांव डेरा भागीरथ निवासी विजय के खिलाफ झिंझाना थाने पर शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जनपद न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा व ₹2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 3 दिन अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया।