मध्यप्रदेश में वाहन स्क्रैप कराने वाले व्यक्ति को आरटीओ टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। ये छूट बीएस-1 और बीएस-2 कैटेगरी के वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिलेगी। स्क्रैप करने वाली संस्था को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।