बुधवार को एसपी किन्नौरअभिषेक शेखर ने बताया कि जिला किन्नौर पुलिस ने शादी समारोह के दौरान सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।उन्होंने बताया कि नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत 10000 हज़ार पर जुर्माना 6माह कैद और दोनों सजा का प्रावधान हैउन्होंने बताया दोषियों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है