नानपारा लेकर डीजे संचालकों के साथ बैठक की। थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह ने डीजे संचालन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। पुलिस ने डीजे संचालकों को कई सख्त निर्देश दिए हैं। डीजे या साउंड बॉक्स को वाहन की बॉडी से ऊपर नहीं रखा जा सकेगा। इसे केवल तीन लेयर तक ही रखने की अनुमति होगी। डीजे की आवाज सरकारी मानकों के अनुसार होनी चाहिए।