बुधवार को दोपहर दो बजे जिला उपभोक्ता आयोग सदस्य हर्षा बिजेवार ने बताया कि संयुक्त बैंच के प्रकरण में की गई सुनवाई उपरांत, यह पाया गया कि जबलपुर के स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा दावा देने में, सेवा में कमी की है। जिस पर उपभोक्ता गौरांग अग्रवाल के ईलाज में खर्च हुई क्षतिपूर्ति राशि एक लाख 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है