अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 17 गवाह और 27 दस्तावेज प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को धारा 363 भादसं में तीन वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 भादसं में सात वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 376(3) भादसं एवं 3/4(2) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया।