जींद के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने आज सोमवार को मीडिया को दी जानकारी में बताया कि हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम 2022 में यह प्रावधान है कि यदि धर्म छुपा कर शादी की तो 10 वर्ष की सजा और ₹300000 का जुर्माना हो सकता है।