विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने शनिवार शाम 5:00 बजे बताया कि पाटन अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश रजक ने हत्या की मामले में सुनवाई करते हुए महिला की हत्या करने वाले सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45/45सौ का अर्थ दंड भी लगाया है बताया जाता की महिला जीजो बाई की हत्या आरोपियों के द्वारा कर दी गई थी जिसमें सुनवाई कर फैसला सुनाया।