बिसावर के अमन खान ने बच्ची से दुष्कर्म की घटना की थी जिससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस को कानून व्यवस्था कायम करने में कड़ी मसक्कत करनी पड़ी थी। माननीय न्यायाधीश चित्रा शर्मा के द्वारा आरोपी को 20 वर्ष कारावास व 53000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की तरफ से पैरवी एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा और एड.जयंत तिवारी के द्वारा की गई थी।