बड़वानी प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेंद्र कुमार जैन द्वारा आरोपी दीना उर्फ दिनेश पिता छगन तरोले निवासी ग्राम कामोदवाड़ा थाना नांगलवाडी को धारा 304 भाग एक भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत व सरदार सिंह अजनारे द्वारा की गई है।