CHC की टीम ने प्रभात क्लीनिक पर छापा मारकर लखविन्द्र सिंह को अवैध रूप से क्लीनिक चलाते हुए पाया गया। जिसके के विरुद्ध थाना पेहवा में विभिन धारों के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था।कुरुक्षेत्र कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर अवैध रूप से क्लीनिक चलाने के आरोपी लखविन्द्र सिंह को दोषी करार देते हुए 5 साल की कारावास व ₹126250 की जुर्माने की सजा सुनाई।