विशिष्ट न्यायाधीश, बालक अधिकार संरक्षण आयोग (सेशन न्यायाधीश) ने गुरुवार को हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी करार दिया। उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 36 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राज्य की ओर से लोक अभियोजक मनोज शर्मा ने पैरवी की।