सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। अदालत ने 1 सितंबर 2025 को आदेश दिया कि देश के सभी शिक्षकों को आगामी दो वर्ष के भीतर टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसमें असफल रहने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इस आदेश का असर उन शिक्षकों पर भी पड़ेगा जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई थी।