विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव के अनुसार, सहबान खान को प्रेमिका पर किसी अन्य से बातचीत करने का शक था। घटना के दिन उसने सूने घर में लड़की के साथ बलात्कार कर धारदार सूजा से 51 बार वार कर हत्या कर दी थी। मामले की विवेचना और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया।