बुधवार को ढोल नगाड़ों के साथ अपराधियों की बारात निकलती दून पुलिस गुंडा अधिनियम के तहत एक आदतन अपराधी को दून पुलिस ने किया तड़ीपार, वहीं जिलाधिकारी देहरादून द्वारा आरोपी को 6 माह के लिए जिला बाजार करने के दिए थे आदेश निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी गई है स्पष्ट हिदायत आरोपी पर चोरी शस्त्र अधिनियम के अभियोग हैं पजीकृत