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आकस्मिक मृत्यु के कारण मृतक के निकटतम वारिस को ₹4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

Sakti, Sakti | Aug 27, 2025
राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट "एक" प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए, शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत, चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, सक्ती जिले के तहसील सक्ती अंतर्गत ग्राम सिंघनसरा निवासी
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